सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका की अपील पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है. जबकि मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. इससे पहले आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए चिदंबरम की ओर से अपील की गई थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर तय की गई है.
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील
जस्टिस आर भानुमति की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के ईडी के 16 नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया.ईडी की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वह 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करेंगे. पीठ में शामिल जस्टिस ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने मामले की अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की. चिदंबरम के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि चिदंबरम को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह तीन माह से अधिक वक्त से हिरासत में हैं.