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सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस, कल 10:30 बजे फिर से होगी सुनवाई

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महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर हंगामा जारी है. शनिवार को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसका शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी ने विरोध किया. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उन्होंने सूबे में सरकार बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित किया था. इस मामले पर जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करते हुए मामले से जुड़े तमाम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई कल सुबह साढे दस बजे होने का आदेश जारी किया है.

एनसीपी और कांग्रेस की ओर संयुक्त रूप से दाखिल की गई याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई के दौरान शिकायतपक्ष की ओर से जोरदार दलीलें दी गईं. कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि राज्यपाल केंद्र के सीधे निर्देश पर काम कर रहे हैं. राष्ट्रपति शासन खत्म करने की सिफारिश, कैबिनेट मीटिंग और राष्ट्रपति के दस्तखत कब हुए इसकी टाइम लाइन तलब की जाए.

उल्लेखनीय हो कि शनिवार सुबह 5:47 बजे राष्ट्रपति शासन हटाया गया. और इस फैसले के महज 3 घंटे के अंदर देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को शपथ दिला दी गई थी जिसके बाद विपक्ष ने सुप्रिम कोर्ट जाने का फैसला किया था.