सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी के लिए भारत रत्न देने वाली मांग से संबंधित पीआईएल को खारिज कर दिया है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि महात्मा गांधी भारत रत्न से कहीं ऊपर हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए PIL करने वाले को केंद्र सरकार से इस बारे में लिखने के लिए कहा है. सीजेआआई ने कहा कि महात्मा गांधी को किसी औपचारिक मान्यता की आवश्यकता नहीं है. वो राष्ट्रपिता हैं. वह इन मान्यताओं से बहुत ऊपर हैं. लोग उन्हें बेहद सम्मान की नजर से देखते हैं.
Supreme Court, while declining to pass any order in the PIL, said that Mahatma Gandhi is much higher than Bharat Ratna. https://t.co/0Fs4nY9DPk
— ANI (@ANI) January 17, 2020
गांधी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर कई बार पीआईएल दाखिल की जा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने हर बार यही कहकर खारिज किया कि गांधी को भारत रत्न देना उनके योगदान को कम करके आंकना होगा.