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गुजरात के शिक्षा मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, गुजरात HC के फैसले पर लगाई रोक

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गुजरात हाईकोर्ट से राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडासमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसला पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने ढोणका विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द करने का आदेश दिया था. चूडासमा ने ढोणका विधानसभा सीट से अपने निर्वाचन को अमान्य घोषित करने के हाईकोर्ट के फैसले को 13 मई को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मतगणना के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने डाक से मिले 429 मतों को ‘‘गैरकानूनी तरीके से अस्वीकार’’ किया जबकि इस चुनाव मे जीत का अंतर सिर्फ 327 मतों का ही था.

कांग्रेस के प्रत्याशी अश्विन राठौर ने विधानसभा चुनाव में ढोणका सीट से भाजपा प्रत्याशी चूडासमा की 327 मतों से जीत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. चूडासमा ने उच्च न्यायालय का यह आदेश निरस्त करने का अनुरोध करते हुये इसे दोषपूर्ण बताया है.

उन्होंने अपील में दलील दी है कि वह इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि उनके प्रतिद्वन्दी कांग्रेस के प्रत्याशी राठौड़ ने इन मुद्दों के समर्थन में कोई भी भरोसेमंद और ठोस साक्ष्य नहीं पेश किया. कानून मंत्री ने दलील दी है कि ऐसी स्थिति में राठौड़ विधानसभा की ढोणका निर्वाचन सीट पर हुये चुनाव में 14 दिसंबर, 2017 को निर्वाचित घोषित किये जाने के हकदार नहीं है.

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