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आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना का आगाज, लोन लेने के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

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कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन की स्थिति में छोटे व्यापारियों, व्यवसायियों, निजी कारीगरों, श्रमिक वर्ग को व्यवसाय-रोजगार को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना के तहत एक लाख रुपए का ऋण के लिए गुरुवार से आवेदन किया जा सकेगा. यह आवेदन 31 अगस्त तक जारी रहेगा.

इस योजना के तहत एक लाख रुपए का ऋण 2 फीसदी के वार्षिक ब्याज से दिया जाएगा. यह ऋण करीब दस लाख लोगों को तीन वर्ष के लिए मिलेगा. इसके तहत छह महीने तक किश्त नहीं भरनी होगी. आवेदन राज्य भर में करीब एक हजार जिला सहकारी बैंक की शाखाओं,1400 शहरी सहकारी बैंक और सात हजार से ज्यादा क्रेडिट सोसाइटी सहित नौ हजार स्थलों से प्राप्त होगा. यह ऋण बिना किसी गारंटी के दी जाएगी.

इस योजना के तहत छोटे दुकानदार, रेहड़ी वालों, रिक्शा चालकों, धोबी, नाई, प्लबंर, इलेक्ट्रिशियन जैसे लोगों को फायाद मिलेगा. ऋण प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को सिर्फ एक आवेदन करना होगा. इतना ही नहीं इसके लिए आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड और लाइट बिल बैंक पासबुक की कॉपी व्यवसाय का प्रूफ जैसे दस्तावेज देने होंगे.

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