अहमदाबाद: गुजरात में कोरोना के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आकड़ों में हर दिन 400 से 500 नए मामले एक दिन में दर्ज किए जा रहे हैं. इतना ही नहीं सरकार भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं. बावजूद इसके अनलॉक शुरू होने के बाद से कोरोना के मामले में भयंकर वृद्धि दर्ज की गई है.
कोरोना पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों की उपस्थिति, मंदिरों में सामाजिक दूरी का पालन और बिना काम के बाहर ना निकलना आदि.
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सरकार की इस गाइडलाइन का अगर कोई भी आदमी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए घर से बाहर जाने पर नागरिकों को अनिवार्य मास्क पहनने के लिए दिशानिर्देश जारी किया है. जिसके तहत मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से नियमानुसार 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है.
मास्क नहीं पहने वाले लोगों से 200 रुपये का जुर्माना लगाने की शक्ति जिला कलेक्टर या नगर आयुक्त के बजाय उनके अधिकार क्षेत्र के तहत पुलिस उपायुक्त और जिला पुलिस प्रमुख को हस्तांतरित किया है. जिसे लेकर गुजरात गृह विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है.
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार कानून का सहारा ले रही है. एपेडमिक डिसीज एक्ट 1987 के बाद गुजरात महामारी नियमन 2020 को लागू किया गया है जिसके तहत मास्क पहना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है.
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