गांधीनगर: गुजरात में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा नए उपाय किए जा रहे हैं.
हालांकि राज्य में तमाम कोशिशों के बावजूद भी 1 हजार से ज्यादा नए मामले एक दिन में दर्ज हो रहे हैं. जिसकी वजह से राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ गईं हैं.
जिसकी वजह से राज्य सरकार ने बिना मास्क घर से निकलने वाले लोगों के लिए नियम को कड़ा कर दिया है.
यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य
मिल रही जानकारी के अनुसार, अब सरकारी या निजी वाहन चालकों और यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि वे बिना मास्क के दिखाई देते हैं, तो यात्री और वाहन चालक दोनों पर जुर्माना लगाया जाएगा.
ये नया नियम रिक्शा चालकों पर भी लागू होगा.
इसके अलावा, शॉपिंग मॉल और शो रूम में खरीदारी करने गए ग्राहक भी बिना मास्क पकड़े जाते हैं तो शॉपिंग मॉल या शोरूम के मैनेजर से जुर्माना वसूला जाएगा.
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उल्लेखनीय है कि गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, राज्य सरकार ने बिना मास्क घूमने वाले लोगों से वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1000 कर दी है.
लेकिन आज भी निजी और सरकारी वाहनों में यात्रा करने वाले यात्री और शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने वाले ग्राहक बिना मास्क के नजर आ जाते हैं.
अनलॉक के तहत शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दी गई है. लंबे तालाबंदी के बाद शुरू होने वाले शॉपिंग मॉल्स और शोरूम में लोगों की भीड़ नजर आ रही है.
एक जगह पर लोगों की भारी भीड़ जमा होने की वजह से कोरोना पर काबू पाने को लेकर बनाई गई दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. यही हाल यात्रा करने वाले लोगों में भी नजर आ रही है.
जिसकी वजह से कोरोना का कहर बढ़ने का खतरा लगातार बना रहता है जिसकी वजह से राज्य सरकार ने नियमों को और ज्यादा सख्त बनाने पर विचार कर रही है.
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