- गुजरात विधानसभा में आज 4 विधेयक होंगे पेश
- विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे से शुरू
- विधायक इमरान खेड़ावाला निजी स्कूलों की फीस का उठाया मुद्दा
गांधीनगर: कोरोना संकटकाल के बीच गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है. आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है.
सदन के चौथे दिन 4 सरकारी विधेयक सदन में पेश होंगे. जिसमें गुजरात भूमि अधिग्रहण निषेध विधेयक, लघु कोज कोर्ट अधिनियम, गुजरात संशोधन विधेयक, गुजरात विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और पंजीकरण विधेयक शामिल हैं.
इसके अलावा विधानसभा में अलग-अलग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आत्मनिर्भरता योजना के बारे में आज जवाब देंगे.
चौथे दिन की कार्यवाही शुरू
विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ. सदन की कार्यवाही अल्पकालिक प्रश्नों पर चर्चा के साथ शुरू होगी. अहमदाबाद-राजकोट में स्वावलंबन योजना के बारे में सीएम रुपाणी गृह में जवाब देंगे.
इसके अलावा, योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी.
कांग्रेसी विधायक इमरान खेड़ावाला निजी स्कूलों में फीस का मुद्दा सदन में उठाया. शिक्षा मंत्री निजी स्कूलों में फीस में कमी के सवालों का सदन में जवाब दिया.
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गुजरात विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक और पंजीकरण गुजरात संशोधन विधेयक पेश किया गया
गुजरात विधानसभा में आज 4 महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए. जिसमें गुजरात भूमि अधिग्रहण निषेध विधेयक, स्मोल कोज कोर्ट अधिनियम, गुजरात संशोधन विधेयक.
गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक और पंजीकरण गुजरात संशोधन विधेयक पेश किया गया.
जिसमें प्रेसीडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट लॉ बिल 1882 और 1887 प्रोवेंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट में संशोधन करेगा. अब तक जुर्माने का प्रावधान दस लाख रुपये था. जिसे बढ़ाकर 25 लाख किया जाएगा.
इसके अलावा, पंजीकरण गुजरात संशोधन विधेयक भी आज विधानसभा में पेश किया जाएगा. 1908 के मुख्य कानून में संशोधन किया जाएगा.
केंद्रीय अधिनियम की धारा 34 की उपधारा 1 में संशोधन किया जाएगा. केंद्रीय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा क्योंकि संपत्ति के स्वामित्व की जांच का कोई प्रावधान नहीं है.
संशोधन से अनधिकृत व्यक्तियों को संपत्ति के झूठे स्वामित्व को रोका जा सकेगा. इसके अलावा गुजरात यूनिवर्सिटी रिफॉर्म बिल को भी आज विधानसभा में पेश किया जाएगा.
कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया जाएगा.
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