- सिनेमाघरों के खुलने के लिए गाइडलाइंस जारी
- 50% टिकट ब्रिक्री के अलावा किए गए हैं कई बदलाव
- शो खत्म होने के बाद पूरे हॉल को सैनेटाइज करना होगा
कोरोना की वजह से पिछले 6 महीनों से बंद पड़े सिनेमा हॉल एक बार फिर 15 अक्टूबर से गुलजार हो जाएंगे.
15 अक्टूबर से शुरू होने वाले सिनेमा घरों को लेकर आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से गाइड लाइन जारी की गई है. सिनेमा घरों में 50% टिकट बिक्री के अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं.
जिसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी.
सिनेमा घरों को लेकर जारी किया गया दिशा-निर्देश
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर 15 अक्टूबर को शुरू होने वाले सिनेमा हॉल को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया.
इस सिलसिले में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सिनेमा घरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है. इतना ही नहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है.
साथ ही साथ अपील की गई है कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई अपनी सीट ना बदले.
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50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू करने की अनुमति
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमा घर पिछले सात महीनों से बंद हैं. सिनेमाघरों में जाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार की गई है.
संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 50 प्रतिशत बैठ व्यवस्था के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी गई है.
साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है फिल्म देखने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और शो खत्म होने के बाद सिनेमा घर को सैनेटाइज करना होगा.
आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म शुरू होने से पहले एक मिनट की कोरोना से बचाव और जागरूकता फैलाने वाली फिल्म को भी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है.
सिनेमा घरों में पैक्ड खाना ही दिया जाएगा. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते आतंक के बीच टिकट बुकिंग को ऑनलाइन बढ़ावा भी दिया जाएगा.
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