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झारखंड कोयला घोटाला मामला, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की सजा

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  • पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित अन्य को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा
  • 21 साल पुराना है कोयला घोटाले का मामला
  • 26 अक्टूबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने रखा था फैसला सुरक्षित

झारखंड में 1999 में कोयला ब्लॉक आंवटन के घोटला मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है.

कोयला घोटला में शामिल अन्य दोषियों को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही तीनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालत ने इस महीने की शुरुआत CBI की दलीलें सुनने के बाद 26 अक्टूबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

21 साल पुराने मामले में हुई सजा

सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 साल पुरान कोयला ब्लॉक के आंवटन में कथित अनियमितता के मामले में दिलीप रे जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे. उनके सजा का ऐलान कर दिया है.

कोर्ट ने दिलीप रे के अलावा कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया था.

दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सीबीआई की टीम ने मामले में शामिल दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाने की मांग की थी.

लेकिन अभियुक्तों के वकील ने पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने का हवाला देते हुए कोर्ट से सजा में नरमी बरतने का निवेदन किया था. जिसे कोर्ट ने मान्य रखते हुए तीनों आरोपियों तीन साल की सजा सुनाई है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे बीजू जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं. लेकिन उन्होंने बाद में पार्टी बदलकर भाजपा में शामिल हो गए थे. 2014 में वह भाजपा के सिंबोल पर राउरकेल से विधायक चुने गए थे.

लेकिन वह 2019 में होने वाले चुनाव से पहले पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी विकास का अपना वादा निभाने में नाकाम रहे हैं.

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