अहमदाबाद: कोरोना महामारी के बीच इस साल दिवाली का त्योहार मनाया जाया जाएगा. राज्य सरकार ने दिवाली को लेकर अधिसूचना जारी की है.
सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के तहत सिर्फ रात में दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है. Ahmedabad Diwali Cracker
अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त की ओर जारी अधिसूचना में कहा गया कि दिवाली के त्योहार पर रात में सिर्फ 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटों के लिए आतिशबाजी की जा सकती है.
इसके अलावा अगर पटाखा जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.
इन इलाकों में आतिशबाजी पर लगा प्रतिबंध Ahmedabad Diwali Cracker
इसके अलावा, अहमदाबाद शहर के बाजारों, सार्वजनिक सड़कों, गलियों, एलपीजी गैस संयंत्रों या पेट्रोल पंप के आससाप के इलाकों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
अस्पताल, अदालत, शैक्षणिक संस्थानों, नर्सिंग होम के साथ-साथ धार्मिक स्थानों के 100 मीटर के क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया गया है इसलिए यहां पर कोई भी आतिशबाजी नहीं कर सकता.
ऑनलाइन वेबसाइट से पटाखा खरीदने पर प्रतिबंध
इतना ही नहीं अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन सहित ऑनलाइन वेबसाइटों से पटाखा को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है.
चीनी तुक्कल को उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. 9 नवंबर से 19 नवंबर तक 10 दिनों के लिए यह अधिसूचना प्रभावी होगा. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
गौतलब है कि इससे पहले सरकार ने अपनी अधिसूचना में पटाखों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस संबंध में धारा 144 के तहत एक आदेश भी जारी किया गया है.
राज्य ने अवैध आयात, भंडारण और पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह प्रतिबंध धारा 144 के तहत लगाया गया था. Ahmedabad Diwali Cracker
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