अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमा को रद्द कर दिया है. अदालत ने ‘फेस ऑफ द नेशन’ वेब पोर्टल के पत्रकार के बिना शर्त माफी मांगने और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की ओर दाखिल की गई एफआईआर और उससे संबंधित तमाम कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया है. Gujarat HC journalist sedition
बिना शर्त माफी मांगने पर कोर्ट ने रद्द किया केस Gujarat HC journalist sedition
गुजरात हाईकोर्ट के सामने फेस ऑफ़ द नेशन वेब पोर्टल के पत्रकार धवल पटेल ने बिना शर्त माफी मांग ली है जिसकी वजह से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है.
इतना ही नहीं उच्च न्यायालय ने पत्रकार को चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में वह संवैधानिक कार्यकर्ताओं लेख प्रकाशित करने से पहले वेरिफिकेशन के बिना प्रकाशित करने और ऐसी टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया है.
फेस ऑफ़ द नेशन पोर्टल के पत्रकार धवल पटेल ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर बिना शर्त माफीनाफा में कहा, “फेस ऑफ द नेशन वेब पोर्टल पर जो आर्टिकल पिछले दिनों प्रकाशित किया गया था उसके लिए मैं बिना शर्त माफी मांग रहा हूं.”
याचिकाकर्ता द्वारा दायर बिना शर्त माफी के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ दायर एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द कर दिया. Gujarat HC journalist sedition
गौरतलब है कुछ महीने पहले ‘फेस ऑफ द नेशन’ वेब पोर्टल द्वारा एक लेख प्रकाशित किया गया था जिसमें लिखा गया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री की विफलता के कारण उनके स्थान पर किसी और को नियुक्त करने की संभावना है मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार का नाम भी लिखा था.
उसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. Gujarat HC journalist sedition
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