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पिराणा ब्लास्ट मामला में फैक्ट्री के मालिक पर NGT ने लगाया 5 करोड़ का जुर्माना

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  • पिराणा-पिपणज रोड पर मौजूद साहिल एंटरप्राइज में हुआ था केमिकल ब्लास्ट
  • विस्फोट में 12 लोगों की हुई थी मौत
  • NGT ने फैक्ट्री मालिक पर लगाया 5 करोड़ का जुर्माना
  • मालिक जुर्माना की रकम जमा करने में विफल होगा
  • तो सरकार जब्त कर लेगी संपत्ति

अहमदबाद: शहर के पिपणज रोड पर मौजूद रेवाभाई और नानूभाई एस्टेट के साहिल एंटरप्राइज की एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट की वजह से भीषण आग लग गई थी.

विस्फोट की वजह से फैक्ट्री की छत और दिवार गिर गई थी. इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए थे.

अब इस मामले में एनजीटी ने बड़ी कार्रवाई की है. एनजीटी ने फैक्ट्री मालिक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. Ahmedabad fire NGT penalty

10 दिनों के अंदर जुर्माना की रकम भरने का दिया निर्देश

गौरतलब है कि इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की 6 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है.

एनजीटी ने सरकार को आदेश दिया है कि यदि मालिक जुर्माना की रकम जमा कराने में विफल रहा तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए.

इतना ही नहीं मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया कि वे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. Ahmedabad fire NGT penalty

हादसे में घायलों को 5 लाख रुपया और जुर्माना का 5 करोड़ रुपया 10 दिनों के अंदर जमा कराने का आदेश दिया है.

अवैध रूप से कारखाना चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश दिया. दो महीने के भीतर उचित कार्रवाई करने और ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया गया है.

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पुलिस भी मामले में कर रही है कार्रवाई

नारोल पुलिस ने भी रासायनिक विस्फोट और आग मामले को लेकर जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.Ahmedabad fire NGT penalty

पुलिस ने रेवाभाई एस्टेट के मालिक प्रदीप भरवाड़, नानूभाई एस्टेट के मालिक नानू भारवाड़ और साहिल एंटरप्राइज के मालिक हेतल सुतारिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

नरोल के पास मौजूद रानीपुर गांव में शांतु मास्टर की गली में रहने वाले आशीष यूनुसभाई क्रिश्चियन ने तीनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

पुलिस की शिकायत में आशीष के अनुसार, उसकी मां रागिनीबहेन कनिका फैशन नामक एक कपड़ा कंपनी में काम कर रही थीं. Ahmedabad fire NGT penalty

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