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जूनागढ़ DYSP को 3 साल की सजा, युवक को बेरहमी से पिटाई का मामला

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  • देवगढ़ बारिया के तत्काली पुलिस इंस्पेक्टर और मौजूद जनूनागढ़ DYSP को तीन साल की सजा
  • बौणा गांव में रहने वाले एक नाबालिग की पिटाई के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
  • 2006 में वह देवगढ बारिया पुलिस स्टेशन में PSI के रूप में ड्यूटी पर थे तैनात

देवगढ़ बारिया: दाहोद जिला के देवगढ़ बारिया तहसील के बौणा गांव में रहने वाले एक नाबालिग युवक की बेरहमी से पिटाई के मामले में तत्कालीन पीएसआई और मौजूदा जूनागढ़ के डीवायएसपी जे. बी गढ़वी को कोर्ट ने 3 साल जेल की सजा सुनाई है. Junagadh DYSP Punishment

उल्लेखनीय है कि जे. बी गढ़वी जो वर्तमान में जूनागढ़ के केशोद में डीवायएसपी के रूप में ड्यूटी पर हैं.

उन्होंने 2006 में दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया पुलिस स्टेशन में पीएसआई के रूप में ड्यूटी पर थे.

कोर्ट ने 3 साल की सजा का किया ऐलान Junagadh DYSP Punishment

इस दौरान 13 दिसंबर 2006 को जे. बी गढ़वी देवगढ़ बारिया तहसील के बौणा गाँव में रहने वाले एक नाबालिग सरजन कुमार रमाभाई पसाया को अवैध रूप से हिरासत में लेकर बेरहमी से पिटाई की थी.

जमकर पिटाई करने के बाद युवक को उसके परिवार को यह कहते हुए सौंप दिया था कि वह नाबालिग है. Junagadh DYSP Punishment

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पीड़ित सरजन कुमार ने इस मामले को लेकर अपने वकील के माध्यम से देवगढ़ बारिया अदालत में जे. बी गढ़वी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. Junagadh DYSP Punishment

देवगढ़ बारिया अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पीएसआई गढ़वी को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया.

आदेश के अनुसार, जे.बी गढ़वी को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया और 3 साल की सजा सुनाई गई है.

अदालत के आदेश की खबर पुलिस विभाग में जंगल की आग की तरह फैल गई जिसकी वजह से पुलिस विभाग में खलबली मच गई. Junagadh DYSP Punishment

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