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योगी सरकार ने यूपी में लगाया एस्मा, राज्य में 6 महीने तक नहीं होगी हड़ताल

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में एस्मा (Essential Services Maintenance Act, ESMA) लागू कर दिया है. यह ऐक्ट (ESMA) अगले छह महीने के लिए लागू होगा. इस दौरान हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा. योगी सरकार के आदेश में कहा गया है कि छह महीने तक फिलहाल कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगें.

प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा (ESMA) लागू किया है. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी कर दी है. आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे.

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क्यों लगाया गया है एस्मा

माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है. ऐसे में मौजूदा हालत को देखते हुए योगी सरकार ने राज्य में एस्मा (ESMA) लगाने का फैसला किया है. इसका मुख्य मकसद सरकारी कर्मचारियों के हड़काल करने से रोकना है क्योंकि इस स्थिति में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा बन जाता है.

बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस के चलते ही योगी सरकार ने मई के अंत में छह महीने के लिए एस्मा (ESMA) लगाया था. इस छह महीने की अवधि मार्च में पूरी हो रही थी इसलिए सरकार ने अब इस ऐक्ट को छह महीने आगे के लिए और लागू कर दिया है.

कोरोना के चलते बदले दिशानिर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे. कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी.

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