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बिना मास्क पहने लोगों को कैसे भेजा जाए कोविड सेंटर, गुजरात सरकार नहीं ले पाई फैसला

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अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि जो लोग कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं लेते ऐसे लोगों को पकड़कर कोविड सेंटर में गैर-चिकित्सा सुविधा सेवाओं के लिए भेज दिया जाना चाहिए.

इस याचिका पर गुजरात सरकार ने आज अपना जवाब पेश करते हुए बताया कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को कैसे कोविड केयर सेंटर में भेजा जाए इसे लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है.

बुधवार को उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्देश दे सकता है. Gujrat high court

कोरोना पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे हैं सख्त कदम Gujrat high court

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने उच्च न्यायालय को बताया कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं.

ऐसे लोगों को त्वरित कोविड केयर सेंटर या फिर कोविड अस्पताल में कैसे भेजा जाए इसे लेकर राज्य सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है. Gujrat high court

याचिका में जो मांग की गई है इसके कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी. जबकि मौजूदा वक्त में अधिकांश कर्मचारी विभिन्न सेवाओं में लगे हुए हैं.

हम कड़े कदम उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले सोमवार तक स्थिति में सुधार आ जाएगा.

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गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका Gujrat high court

गुजरात उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि जो लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं लेते हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो मास्क नहीं पहन रहे उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है. Gujrat high court

ऐसे लोगों को नियमों का पालन कराने के लिए कोविड केंद्र की सामुदायिक सेवा को लागू किया जाना चाहिए.

जो लोग मास्क नहीं पहनते थे उन्हें कोविड केंद्र में 10 से 15 दिनों के लिए गैर-चिकित्सा कर्मचारी के तौर पर सेवा देने के लिए भेज देना चाहिए.

सरकारी वकील ने इस मुद्दे पर सरकार से निर्देश लेने के लिए समय मांगा है. Gujrat high court

कोर्ट ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भी जो लोग कोरोना को गंभीरत से नहीं ले रहे ऐसे लोगों को सामुदायिक सेवा सिफारिश को लागू करने के मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है.

इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में मास्क नहीं पहनने वालों से 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए. Gujrat high court

जबकि अन्य शहरों में मास्क नहीं पहनने वालों से एक हजार का जुर्माना वसूलने की मांग की गई. हाईकोर्ट ने मौजूदा सूरते हाल को देखते हुए 1 दिसंबर को मामले की तत्काल सुनवाई करेगा.

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