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विपुल चौधरी को बड़ा झटका, गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

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अहमदाबाद: मेहसाणा दुग्ध उत्पादक संघ (दूधसागर डेयरी) के पूर्व एमडी विपुल चौधरी को गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है.

कोर्ट ने दूधसागर डेयरी चुनाव के लिए प्रचार-प्रसार के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग वाली विपुल चौधरी की याचिका को खारिज कर दिया है.

चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे विपुल चौधरी Gujarat HC Vipul Chaudhary

विपुल चौधरी द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में दायर नियमित जमानत याचिका में दलील दी गई थी कि 5 जनवरी चुनाव होने वाला है. चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे विपुल चौधरी को अंतरिम जमानत दी जाए.

याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया. इसके अलावा उनके नियमित जमानत याचिका पर सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट ने विपुल चौधरी की जमानत याचिका खारिज की  Gujarat HC Vipul Chaudhary

विपुल चौधरी के वकील की ओर से उच्च न्यायालय में दलील दी गई कि उन्हें चुनाव में अयोग्य घोषित नहीं किया गया है. इसलिए उनको अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. Gujarat HC Vipul Chaudhary

हालांकि, सरकारी वकील के द्वारा यह तर्क दिया गया कि सीआईडी क्राइम जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और याचिकाकर्ता विपुल चौधरी के प्रभावशाली व्यक्ति होने से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं.

कल हाईकोर्ट ने दी थी चौधरी को बड़ी राहत

राज्य सरकार द्वारा ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, विपुल चौधरी समर्थित 40 दुग्ध उत्पादक मंडली के क- श्रेणी में 30 के करीब मंडली को ड-श्रेणी में शामिल किया था.

जिसके खिलाफ विपुल चौधरी समर्थित मंडलियों को अदालत ने राहत दी है. हालाँकि, विपुल चौधरी को अभी भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

CID क्राइम ने बोनस घोटाले में अन्य आरोपियों और लोगों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है. Gujarat HC Vipul Chaudhary

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