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पतंग उड़ाने और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की मांग, गुजरात हाईकोर्ट में PIL

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अहमदाबाद: कोरोना महामारी के बीच गुजरात में उत्तरायण के त्योहार पर पतंग उड़ाने की अनुमति नहीं देने की मांग के साथ गुजरात उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल की गई है.

गुजरात हाईकोर्ट में PIL Gujarat High Court PIL

गुजरात उच्च न्यायालय में दाखिल पीआईएल में दलील दी गई है कि पतंगों की बिक्री और खरीद के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं. इसलिए पंतग के व्यापार प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए.

साथ ही साथ याचिका में यह भी कहा गया है कि 9 जनवरी से 17 जनवरी के बीच एक स्थान पर चार लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा देनी चाहिए.

पतंग व्यापार पर रोक लगाने की मांग Gujarat High Court PIL

याचिकाकर्ता मौलिक मांकड द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना दिशा-निर्देश को पालन कराने के लिए पुलिस को गश्त और ड्रोन निगरानी रखने की मांग की गई है.

छत, फुटपाथों और सार्वजनिक सड़कों पर पतंग चलाने के लिए इकट्ठा नहीं होने को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

पतंग और दोरी बेचने वाला व्यापारी भी सुपर स्प्रेडर बन सकता है. Gujarat High Court PIL

पीआईएल में दलील दी गई है कि मेडिकल और पैरा मेडिकल कर्मचारी पिछले 9 महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं. अगर त्योहारों पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो मेडिकल टीम पर बोझ बढ़ेगा.

इस साल उत्तरायण गुरुवार और शुक्रवार को मनाया जाएगा. इसलिए लोग विकेंड में भी पतंग चला सकते हैं. Gujarat High Court PIL

कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से पिछले नवंबर और दिसंबर में कोरोना के नए मामलों में अचानक वृद्धि दर्ज की गई थी.

गुजरात उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील को इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया है.

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