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अहमदाबाद: कोर्ट ने जेल मुलाकात की समय सीमा बढ़ाने वाली याचिका को किया खारिज

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अहमदाबाद: अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में जेल में बंद आरोपी से परिजनों मुलाकात की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर स्पेशल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. Ahmedabad accused met jail

आरोपी से मुलाकात की समय सीमा बढ़ाने की मांग

अहमदाबाद विशेष अदालत ने याचिकाकर्ता-अभियुक्त मोहम्मद शफी अंसारी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी विशेष अभियुक्त से मुलाकात की समय सीमा 20 मिनट से बढ़ाकर एक घंटा कर दिया जाए तो अन्य आरोपियों में असंतोष पैदा हो सकता है.

कोर्ट ने कोरोना गाइड लाइन का हवाला देकर किया खारिज  Ahmedabad accused met jail

अदालत ने आगे कहा कि मौजूदा वक्त में कोरोना की स्थिति के मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार जेल में आरोपी के परिवार और वकील को जाने की सुविधा बंद कर दी गई है.

हालाँकि, जिन अभियुक्तों को टेलीफोन सुविधा से बाहर रखा गया है, उन्हें नियमानुसार सप्ताह में 20 मिनट के लिए मुलाकात का मौका दिया जाता है. Ahmedabad accused met jail

आरोपी मोहम्मद शफी अंसारी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि उनका परिवार इंदौर में रहता है और जनवरी 2020 में आरोपी से जेल में मुलाकात की थी.

उसके बाद तालाबंदी और कोरोना महामारी की वजह से मुलाकात नहीं कर पाए थे. आरोपी के माता-पिता का निधन हो गया है. Ahmedabad accused met jail

आरोपी के परिजन लंबी मुलाकात कर कई समस्याओं पर बातचीत करना चाहते हैं. लेकिन जेल प्रशासन की ओर से मुलाकात के लिए सिर्फ 20 मिनट का वक्त दिया जाता है.

यह वक्त काफी कम है जिसे एक घंटे तक बढ़ाया जाना चाहिए.

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