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गुजरात हाईकोर्ट ने एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपी को दी जमानत

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अहमदाबाद: गुजरात एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी है.

बीते दिनों 10 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी शिकायत Gujarat High Court accused bail

गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत जारी विशेष अदालत के रिमांड आदेश को रद्द करने के बाद आरोपी अहमद पटेल को जमानत दे दी.

आरोपी अहमद पटेल के बेटे ने गुजरात उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी. Gujarat High Court accused bail

समझौता के खिलाफ पुत्र की आपत्ति

1987 में हरीश सेठ द्वारा अशांत धारा कानून के तहत अहम पटेल के साथ मिलकर एक संपत्ति बिक्री समझौता किया था. Gujarat High Court accused bail

हालांकि 2006 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे प्रणव ने अशांत कानून के तहत इस समझौता पर आपत्ति जताई थी.

गौरतलब है कि हरीश सेठ के पुत्र प्रणव ने सरखेज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराया था. Gujarat High Court accused bail

शिकायत के अनुसार, प्रणव शेठ ने पालड़ी निवासी अहमद पटेल पर सरखेज में 8030 वर्ग मीटर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है.

शिकायत में कहा गया है कि शीतल डेयरी और लोकप्रिय शीतल आइसक्रीम के मालिकों में से एक अहमद पटेल ने हड़पी गई जमीन पर अवैध रूप से दुकानें और एक मस्जिद बनाई हैं.

जोन 7 के डीसीपी प्रेमसुख डेलू ने कहा कि पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

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