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स्थानीय निकाय चुनाव के लिए गुजरात चुनाव आयोग ने जारी किया दिशानिर्देश

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अहमदाबाद: कोरोना संकट के बीच गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. राज्य चुनाव आयोग ने भी घातक वायरस से बचने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं.

पूरी चुनाव प्रक्रिया कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी. Guidelines Election Commission

चुनावी प्रचार के दौरान नियमों का करना होगा पालन

चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, स्थानीय निकाय चुनावों में डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार के लिए केवल 5 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है. Guidelines Election Commission

जबकि संभव हो डिजिटल तरीके से अभियान चलाने का भी सुझाव दिया गया है. चुनावी प्रचार के दौरान मास्क पहनने और सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया है.

इसके अलावा कोरोना से संक्रमित उम्मीदवारों को डिजिटल रूप से ऑनलाइन अभियान चलाना होगा.

इसके लिए नोडल अधिकारियों को पूरे कोविद के दिशानिर्देश का अनुपालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

दो चरणों में होगा चुनाव Guidelines Election Commission

उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम, जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगरपालिका के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है.

6 नगर निगमों, 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों के चुनाव फरवरी के अंत में दो चरणों में होंगे.

तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह-तरह की कोशिश कर रहे हैं. Guidelines Election Commission

विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने टिकट पाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है. भले ही गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव हों, लेकिन पूरे देश की निगाहें गुजरात के इन चुनावों पर टिकी हुई है.

क्योंकि इस चुनाव को वर्ष 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है. Guidelines Election Commission

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