अहमदाबाद: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में बरी करने की मांग की है. Ahmedabad Rahul Gandhi defamation case
राहुल गांधी ने शिकायतकर्ता की लगातार अनुपस्थिति के आधार पर यह आग्रह किया है.
शिकायतकर्ता की याचिका खारिज
राहुल गांधी के वकील पीए चांपानेरी ने कहा कि अदालत ने बैंक के अध्यक्ष और शिकायतकर्ता अजय पटेल की याचिका खारिज कर दी है. Ahmedabad Rahul Gandhi defamation case
पटेल ने कोर्ट से सुनवाई के दौरान उपस्थित होने से छूट एवं सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया था.
इस मामले को लेकर राहुल गांधी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान पटेल कई बार अनुपस्थित रह चुके हैं.
शिकायतकर्ता अजय पटेल की याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी को मिल सकती है बड़ी राहत Ahmedabad Rahul Gandhi defamation case
पटेल की याचिका खारिज होने के बाद, राहुल गांधी के वकील ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसपी दुलेरा की अदालत में एक आवेदन दायर किया और एडीसी बैंक मानहानि मामले से राहुल गांधी को मुक्त करने का अनुरोध किया.
अधिवक्ता चांपानेरी ने कहा कि दोनों याचिकाओं को रद्द करने से आरोपियों को राहत मिली है. इसलिए राहुल गांधी को आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया है. Ahmedabad Rahul Gandhi defamation case
अदालत अब 11 फरवरी को राहुल गांधी की याचिका पर अलगी सुनवाई करेगी.
क्या है पूरा मामला
अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक प्राइवेट लिमिटेड ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल के खिलाफ अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया था.
सुरजेवाला ने नोटबंदी के बाद आरोप लगाया था कि अहमदाबाद की एडीसी बैंक में एक ही दिन में सैकड़ों करोड़ रुपये जमा हुआ. Ahmedabad Rahul Gandhi defamation case
इसके बाद बैंक की ओर से उनके खिलाफ बैंक को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था.
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