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भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाने को मिली मंजूरी, लंदन की कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Nirav Modi: भगोड़ा नीरव मोदी को भारत लाने की मेहनत रंग ला रही है. पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को ब्रिटेन ने भारत को प्रत्यर्पित करने का फैसला किया है. ब्रिटेन की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि उसे भारत को प्रत्यर्पित किया जाएगा. Nirav Modi

मालूम हो कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है. हीरा कारोबारी नीरव मोदी मामला सुर्खियों में आने के बाद जनवरी 2018 में भारत छोड़कर फरार हो गया था. नीरव मोदी फिलहाल लंदन की एक जेल में बंद है. Nirav Modi

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हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने गुरुवार को ठुकरा दिया. कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पित किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी. कोर्ट ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है. Nirav Modi

दलीलों को कोर्ट ने किया खारिज

कोर्ट ने आज कहा कि नीरव मोदी का मामला प्रत्यर्पण कानून के सेक्शन 137 की अपेक्षाओं को पूरा करता है. प्रत्यर्पण से बचने के लिए नीरव मोदी की तरफ से भारत में सरकारी दबाव, मीडिया ट्रायल और अदालतों की कमज़ोर स्थिति को लेकर दी गई दलीलों को वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज कर दिया. लंदन की अदालत ने इस बात को भी नकारा कि नीरव मोदी की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य को प्रत्यर्पण के लिए फिट नहीं है. अदालत ने आर्थर रोड के बैरक 12 में नीरव मोदी को रखे जाने के बारे में दिये गए आश्वासनों को भी संतोषजनक बताया. Nirav Modi

नीरव के पास विकल्प

हालांकि अभी नीरव मोदी के तुरंत भारत आने की संभावना नहीं है. कोर्ट के फैसले के बाद नीरव मोदी के पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प होगा. फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है. इसके अलावा उसके पास मानवाधिकारों की बात करते हुए यूरोपीय अदालत में जाने का विकल्प होगा. फिलहाल उसके तुरंत भारत आने की संभावना नहीं लग रही है. Nirav Modi

बता दें कि नीरव मोदी को प्रत्यर्पण वारंट पर 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पण मामले के सिलसिले में हुई कई सुनवाइयों के दौरान वह वॉन्ड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिये शामिल हुआ था.

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