दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी आरिज खान को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. बीते दिनों कोर्ट ने आतंकी आरिज़ खान को दोषी ठहराया था.
इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया गया है. Batla House case accused hanged
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने आरोपी को सजा सुनाते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है. Batla House case accused hanged
8 मार्च होने वाली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्त खान भागने में कामयाब हो गया था. अदालत ने खान को आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया है.
फरार चल रहा था आरोपी Batla House case accused hanged
एक दशक तक कथित तौर पर फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था.
इंडियन मुजाहिद्दीन के इस आतंकी पर 15 लाख का इनाम रखा गया था जिसे जुनैद के नाम से भी जाना जाता है. Batla House case accused hanged
आरिज खान पर 13 सितंबर 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए धमाकों में शामिल होने का आरोप है.
आमगढ़ का रहने वाला है आरिज़
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरिज़ खान मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है. 2008 के बाद से आरिज कभी भी आजमगढ़ वापस नहीं गया था. Batla House case accused hanged
आरिज़ इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को गोली मारते हुए फरार हो गया था. आरिज बटला हाउस एनकाउंटर के अलावा 2007 में यूपी के लखनऊ कोर्ट ब्लास्ट, फैजाबाद और वाराणसी में हुए ब्लास्ट में भी शामिल रहा है. कहा जाता है कि आरिज बम बनाने में माहिर है.
आरिज खान ने पिछले साल सितंबर में कोर्ट के सामने कहा था कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है.
अदालत ने आठ साल पहले एक अन्य आतंकवादी शहजाद अहमद को मामले के सिलसिले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. Batla House case accused hanged
26 लोगों की हुई थी मौत
13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए थे.
जबकि 133 जख्मी हुए थे. दिल्ली पुलिस ने उस वक्त जांच में पाया था कि, बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया. Batla House case accused hanged
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