इंदौर: देश में कोरोना के बढ़ते आतंक के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने देश भर के सभी हवाई अड्डों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं. dgca covid guidelines no fly list
जिसके अनुसार यदि यात्री अब टर्मिनल में मास्क नहीं पहनता है और कहने पर भी नियमों की अनदेखी करेगी तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा.
इतना ही नहीं ऐसे यात्री का नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है. जिसके कारण यात्री 3 महीने से 2 साल तक हवाई यात्रा नहीं कर सकता है.
कोरोना के बढ़ते आतंक की वजह से फैसला dgca covid guidelines no fly list
डीजीसीए कोरोना के बढ़ते आतंक को लेकर सख्त रवैया अपना रहा है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई यात्री बिना मास्क के एयरपोर्ट पर दिखाई देता है, तो उसे समझाया जाएगा.
बावजूद इसके वह नहीं मानता तो उसे CISF के अधिकारियों के हवाले कर दिया जाएगा. dgca covid guidelines no fly list
मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती dgca covid guidelines no fly list
इतना ही नहीं नई दिशानिर्देशों के अनुसार अगर कोई यात्री बिना मास्क पहने विमान में पाया जाता है और बताए जाने के बावजूद मास्क नहीं पहनता तो उसे फ्लाइट से उतार दिया जाएगा.
इसके अलावा ऐसे करने वाले यात्री का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा. जिसकी वजह से यात्री 3 महीने से 2 साल तक किसी भी विमान से यात्रा नहीं कर पाएगा.
ऐसे यात्री को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं. जो लगातार एयरपोर्ट पर यात्रियों को सतर्क कर रहा है.
हालांकि हवाई अड्डे पर अधिकांश यात्री मास्क पहने हुए नजर आते हैं और कोरोना दिशानिर्देशों का भी पालन करते हैं. dgca covid guidelines no fly list
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