हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है और कहा है कि हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. कर्नाटक हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस्लामी आस्था में हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है.
इसके साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने से कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती हैं.
उडुपी जिला में धारा 144 लागू
लेकिन उससे पहले राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु में “सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए” बड़ी सभाओं पर एक सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा कर्नाटक के उडुपी ज़िले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दिया गया है. ज़िलाधिकारी कुर्मा राव एम ने कल घोषणा की थी कि ज़िले के सभी स्कूल और कॉलेज 15 मार्च को बंद रहेंगे.
SC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा.
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