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सरकार ने जारी की नई ड्रोन पॉलिसी, पहले से लागू नियमों में ढील देने का फैसला

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केंद्र की मोदी सरकार ने आज नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान कर दिया. इस पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन उड़ाने को लेकर पहले लागू नियमों में बदलाव करते हुए ढील देने का फैसला किया गया है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नई ड्रोन पॉलिसी अपने आम में इतहिस रचेगी.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि आज भारत सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई ड्रोन पॉलिसी की घोषणा कर रही है. ये ड्रोन पॉलिसी स्वयं में एक इतिहास रचेगी, भारत की 21वीं सदी की सोच और विचारधारा के लिए. हमारी सोच है एक इकोसिस्टम भारत में बने जिसके आधार पर एक क्रांति भारत में आए.

सिंधिया ने ड्रोन पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए बता कि देश की सुरक्षा के मद्देनज़र हमने 6 नियम बनाए हैं. आपके ड्रोन का आकार जो भी हो उसे रजिस्टर करना ज़रूरी है. सभी ड्रोन मालिकों को आधार और पासपोर्ट डिटेल देनी होगी. हमारी सुरक्षा एजेंसियों को डिजिटल स्काई प्लेटफार्म का डायरेक्ट एक्सेस दिया जाएगा. इस क्रांति के 3 भाग हैं जिसमें पहला भाग व्यापार करने में आसानी हो, दूसरा भाग है जिसमें सारे फ़िज़ूल की स्वीकृति को निकालना और तीसरे भाग व्यापार में प्रवेश बाधाओं को हटाना

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे कहा कि DGCA की संस्था किसी भी ड्रोन का निरीक्षण कर सकती है. अगर किसी राज्य को लगे कि सीमित समय के लिए किसी क्षेत्र को रेड ज़ोन में परिवर्तित करना है जहां फ्लाइंग अनुमति के बिना वर्जित है, तो राज्य उस क्षेत्र को 48 घंटे के लिए रेड ज़ोन में परिवर्तित कर सकता है.

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