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नोएडा: गिराए जाएंगे सुपरटेक के दो 40 मंजिला टावर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एमराल्ड मामले में बड़ा आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि सुपरटेक के दोनों 40 मंजिला टावरों को तोड़ा जाएगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है. जिसके बाद अब इन दोनों इमारतों को तीन माह में गिरा दिया जाएगा. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इन दोनों गगनचुंबी इमारतों का निर्माण के दौरान नियमों की अनदेखी की गई थी.

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के मिलीभगत से किया गया था. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सुपरटेक तीन महीनों के भीतर अपने पैसे से इन टावरों को तोड़ेगा. इतना ही नहीं कंपनी खरीदारों को ब्याज के साथ पैसे वापस करेगी. गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी 2014 में टावरों को गिराने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.

दोनों टावरों में 1-1 हजार फ्लैट

इन 40-40 मंजिला सुपरटेक टावरों में 1-1 हजार फ्लैट हैं. अदालत ने कहा कि टावर नियमों की अवहेलना कर बनाए गए थे. अदालत ने कहा कि जो कोई भी इन सुपरटेक टावरों में फ्लैट लिया था उनको 12 फीसदी ब्याज के साथ उनका पैसा वापस किया जाएगा. इतना ही कोर्ट ने कहा कि टावरों को गिराते समय अन्य इमारतों को नुकसान न पहुंचे इसकी कोशिश की जाए.

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण के बीच नापाक मिलीभगत के कारण फ्लैटों का निर्माण किया गया था. जिसकी मंजूरी योजना की जानकारी आरडब्ल्यूए को नहीं थी. अदालत ने कहा कि सुपरटेक के टी16 और टी17 टावरों के निर्माण से पहले फ्लैट के मालिक और आरडब्ल्यूए की मंजूरी लेनी होगी. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इन टावरों के निर्माण के दौरान हर स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है.

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