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अब किराएदारों को भी देना होगा 18 फीसदी जीएसटी? जानिए क्या है सच्चाई

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जीएसटी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं. सरकार ने 18 जुलाई से जीएसटी के नए नियम लागू कर दिए हैं. अगर आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किराए पर रहते हैं तो आपको किराए के अलावा 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. ये खबर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रही है. अब बताया जा रहा है कि किराए के अलावा किराएदार को 18 फीसदी जीएसटी देना होगा.

इस वायरल मैसेज की जांच पीआईबी फैक्ट चेक ने की थी, उसके बाद पीआईबी ने इस खबर को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया. पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि मकान किराए पर 18 फीसदी जीएसटी की खबर पूरी तरह झूठी है. इतना ही नहीं इस पर सरकार का बयान भी सामने आया है.

सरकार ने स्पष्ट किया
एक ट्वीट में, पीआईबी ने कहा कि एक आवासीय इकाई का किराया कर योग्य है जब इसे व्यापार करने के लिए जीएसटी पंजीकृत कंपनी को किराए पर दिया जाता है. आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इसे निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर लेता है तो कोई जीएसटी नहीं देना होगा.

जानिए क्या है नियम?
उल्लेखनीय है कि जीएसटी बैठक के बाद सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए आवासीय संपत्ति किराए पर देता है तो उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा. पहले जब कोई ऑफिस या बिल्डिंग को कमर्शियल काम के लिए लीज पर लेता था तो उसे लीज पर सिर्फ जीएसटी देना होता था. दरअसल, जीएसटी की बैठक के बाद से ही लोग बढ़ी हुई दर का विरोध कर रहे हैं.

विशेषज्ञ ने स्थिति स्पष्ट की
जानकारों के मुताबिक अगर एक सामान्य वेतनभोगी व्यक्ति ने आवासीय संपत्ति या फ्लैट किराए पर लिया है तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा. जबकि एक जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति या संगठन व्यवसाय कर रहा है, अगर वे एक आवासीय घर या फ्लैट किराए पर लेते हैं, तो उन्हें मालिक को किराए के अलावा 18 जीएसटी का भुगतान करना होगा.

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