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वाराणसी कोर्ट ने अजय मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर पद से हटाया, सहयोगी पर लगाया गंभीर आरोप

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वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में वाराणसी की कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है. मिश्रा पर सर्वे से जुड़ी जानकारी लीक करने का आरोप लगा था. पद से हटाए जाने के बाद मिश्रा ने विशेष कमिश्नर विशाल सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी सफाई दी है.

कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को लेकर कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कोर्ट की गोपनीयता भंग हो. मुझे विशाल जी के आरोप पर हटाया गया. कोर्ट के आदेश का मैं सम्मान करूंगा लेकिन इस बात का कष्ट हमेशा रहेगा कि विशाल जी ने अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए मुझे नीचा दिखाया है.

इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट ने बाकी दो कमिश्नरों को सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत भी दे दी है. विशेष कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह अब दो दिन में सर्वे रिपोर्ट पूरी कर कोर्ट में दाखिल करेंगे.

इस मौके पर विशेष कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय हमने मांगा था जो कि कोर्ट ने दे दिया है. कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया है. अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे और इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं की गई.

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