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CBSE की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं परीक्षा के लिए दिए गए विकल्प

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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह वह 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं नहीं करवाएगा. सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एक से 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है.  सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बताया.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CBSE की 1 जुलाई से होने वाली परीक्षा रदद् की जाती हैं. 10वीं की परीक्षा पूरी तरह रदद् कर दी गई हैं. 12वीं की परीक्षा स्थिति सुधरने पर आयोजित होगी. हालांकि, इसमें शामिल होना छात्रों के ऊपर होगा. चाहें तो बाद में परीक्षा का विकल्प चुनें. नहीं तो पहले हुई परीक्षाओं के आधार पर अंक मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने ICSE द्वारा आयोजित परीक्षा भी रद्द करने का आदेश दिया. ICSE ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम परीक्षा रद्द करने के लिए सहमत हैं. महाराष्ट्र राज्य ने बॉम्बे HC को बताया है कि वे परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते. इसलिए अब ICSE बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है. इसमें आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली का पालन होगा. हालांकि ICSE ने बाद में परीक्षा देने का विकल्प नहीं रखा है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना चाहिए कि इस मामले के बारे में मामला SC में आना चाहिए न कि हाईकोर्ट में.

मालूम हो कि कोरोनावायरस महामारी के चलते मार्च में सीबीएसई और ICSE समेत कई स्टेट बोर्ड के भी कुछ पेपर बाकी रह गए थे. कुछ स्टेट बोर्ड ने बिना परीक्षा के ही बच्चों को पास कर दिया, जबकि सीबीएसई ने जुलाई में बचे हुए पेपर कराने का फैसला किया. सीबीएसई ने बचे हुए पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच कराने के लिए कहा था. सीबीएसई के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और एग्जाम रद्द कराने की मांग की गई. इस मसले पर 23 जून को मामले की सुनवाई हुई.

वहीं, दूसरी ओर ICSE की बची हुई बोर्ड परीक्षाओं का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है. बुधवार को इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट में बताया कि कोरोना वायरस की स्थिति के मद्देनजर जुलाई में 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराने की परमिशन नहीं दी जा सकती है. सरकार ने कोर्ट को बताया कि कोरोना वायरस से पनपे हालातों के मद्देनजर राज्य सरकार ICSE बोर्ड को 2 जुलाई से परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अनुमति नहीं दे सकती है.

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