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दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की पुलिस की अर्जी, वकीलों पर नहीं होगी एफआईआर

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दिल्ली हाईकोर्ट में तीस हजारी विवाद पर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय की स्पष्टीकरण की मांग वाली अर्जी का निपटारा कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई कमिटी ही मामले की जांच करेगी। बतादे कि दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय ने वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी।

कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वकीलों के खिलाफ दंडात्मक कारवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दूसरी अर्जी भी खारिज कर दी, जिसमें साकेत कोर्ट में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की घटना पर FIR दर्ज करने की मंजूरी मांगी गई थी।

आपको बता दे कि, शनिवार को तीस हजारी कोर्ट परिसर में पार्किग को लेकर पुलिस और वकील आपस में भिड़ गए थे। इस टकराव में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे।