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राफेल पुनर्विचार याचिका खारिज, सुप्रिम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को दिया क्लीन चिट

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सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में केंद्र सरकार को एक बार फिर से क्लीन चिट दे दिया है. कोर्ट ने इस मामले को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस सौदे की जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं. राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थीं.

सुप्रीम कोर्च मे राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 14 राफेल जेट के सौदे को बरकरार रखते हुए 14 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ राफेल समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण की तरफ से राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका को रद्द करने की मांग की थी. सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि तीनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी समीक्षा याचिका में जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है, उन पर सरकार का विशेषाधिकार है

केंद्र की दलील पर प्रशांत भूषण ने कहा था कि सूचना के अधिकार कानून के प्रावधान कहते हैं कि जनहित दूसरी बातों से ऊपर है और खुफिया एजेंसियों से संबंधित दस्तावेजों के अलावा किसी भी दूसरे दस्तावेज पर विशेषाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता.