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हैदराबाद एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच आयोग का किया गठन, 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश

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हैदराबाद एनकाउंटर केस पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोवडे ने कहा कि लोगों को सच जानने का अधिकार है. हम इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर इस मामले में किसी भी तरह की खबर प्रकाशित और प्रसारित करने पर रोक लगाई.

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जज वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया. इस आयोग में बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर जज रेखा बलदोटा और सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन शामिल हैं. यह जांच आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. फाइनल ऑर्डर आने तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोक बरकरार रहेगी.

क्या है पूरा मामला

तेलंगाना के शमशाबाद में 27 नवंबर की रात वेटरनरी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. इसके बाद चारों आरोपियों ने शव को जला दिया था. सभी आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में थे. 6 दिसंबर को साइबराबाद पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर जांच के लिए घटनास्थल पर ले गई थी. एनकाउंटर के बाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने बताया था कि क्राइम सीन री-क्रिएशन के दौरान आरोपियों ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की. पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में चारों आरोपी मारे गए. यह एनकाउंटर उसी जगह हुआ था, जहां आरोपियों ने डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की थी.