समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने सोमवार को उन्हें फर्जी दस्तावेज देकर चुनाव लड़ने का दोषी पाया है. कोर्ट ने कहा कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी.
उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का हाई कोर्ट ने निर्वाचन रद्द कर दिया है. अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक चुने गए थे. इस मामले में वर्ष 2017 में बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली ने चुनाव याचिका दायर की थी.
2017 के विधानसभा चुनाव में जहां पूरे यूपी में बीजेपी की हवा चली थी, वहीं अब्दुल्ला आजम अपनी सीटें जीतने में कामयाब रहे थे. अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी सैनी को 50 हजार से ज्यादा मतों से हराया था, जबकि बीएसपी के नवाब काजिम अली तीसरे नंबर रहे थे.