पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. उन्हें देशद्रोह का दोषी पाया गया था. मुशर्रफ लंबे वक्त से दुबई में रह रहे हैं. पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को भगोड़ा करार दिया है. उन पर 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान पर इमरजेंसी लगाने के लिए देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था. इस मामले में दिसंबर 2013 में सुनवाई शुरू हुई थी.
इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने लाहौर उच्च हाईकोर्ट (एलएचसी) में एक याचिका दायर कर इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे की लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया था. उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला है.
देशद्रोह का आरोप लगने के बाद लंदन में इलाज करवा रहे परवेज ने एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगने वाले तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे सियासी साजिश करार दिया था.