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जामिया हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट की ओर से जामिया हिंसा मामले में फैसला सुना दिया गया है. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता सबसे पहले हाईकोर्ट में जाएं, जब हाईकोर्ट कोई फैसला देगा तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सर्वोच्च अदालत के आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट ही अपने विवेक के अनुसार छात्रों को मेडिकल सुविधा, गिरफ्तारी के मामले में आदेश देगा. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की नियुक्ति कर सकता है. हिंसा करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई है, छात्रों को गिरफ्तार न करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है.

जामिया के एक छात्र की तरफ से पेश हुईं इंदिरा जयसिंह ने अदालत से मांग करते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों में छात्रों के खिलाफ FIR हो रही है, ऐसे में इसको रोकना चाहिए. हालांकि, जज ने कहा कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो हम FIR होने से कैसे रोक सकते हैं. कानून व्यवस्था को देखना कोर्ट का काम नहीं है.

अदालत में पुलिस का पक्ष तुषार मेहता ने रखा. उन्होंने कहा कि 68 जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. अदालत ने पुलिस से पूछा कि बिना पूछे गिरफ्तारी क्यों की गई, इस पर उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया है. कोई भी जेल में नहीं है.