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निर्भया गैंगरेप: सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज, फांसी का रास्ता साफ

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निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम ऐसे ही फैसले की उम्मीद करते थे.

सुप्रीम कोर्ट में निर्भया कांड के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. एक ओर जहां दोषी के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से रहम की गुहार लगाई वहीं, सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि दोषी किसी भी तरह से रहम का हकदार नहीं है. मेहता ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें ‘मानवता रोती है’ और यह मामला उन्हीं में से एक है. दोषी किसी भी तरह की उदारता का हकदार नहीं है और भगवान भी ऐसे ‘दरिंदे’ को बना शर्मसार होगा.

निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने चार दोषियों में से एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि जो तर्क बचाव पक्ष की तरफ से दिए हैं, उनपर पहले भी सुनवाई हो चुकी है और याचिका में उठाई गई बातों का कोई आधार नहीं मिला है. ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद दोषी के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी होने का रास्ता साफ माना जा रहा है.