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जयपुर ब्लास्ट केस: कोर्ट ने चारों दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

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राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में शुक्रवार को चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. इससे पहले बुधवार को चार को दोषी ठहराया था जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया था.

अदालत ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को दोषी माना है जबकि शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया था.

उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था. राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को शाम लगभग सवा सात बजे 15 मिनट में सिलसिलेवार आठ बम धमाके हुए थे.  11 साल पहले हुए इन आठ सिलसिलेवार बम धमाकों ने जयपुर के परकोटे शहर को हिला दिया था. इस धमाके में 70 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे.