CAA और NRC को लेकर सख्त विरोध करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार तो निर्देश दिया है कि राज्य सरकार तुरंत ऐसे विज्ञापन फौरन बंद करे जिनमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून राज्य में लागू नहीं किए जाएंगे. मामले की सुनवाई के लिए 9 जनवरी 2020 की रखी गई है.
Calcutta High Court directs West Bengal government to stop all government advertisements that say National Register of Citizens (NRC) and Citizenship Amendment Act (CAA) will not be implemented in the State. Next date of hearing is on January 9, 2020. pic.twitter.com/egLSxqmFfb
— ANI (@ANI) December 23, 2019
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. कहीं इसके विरोध में तो कहीं इसके पक्ष में. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी ने विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर आरोप लगाया है कि विपक्ष वोटबैंक की राजनीति करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहा है और इस कानून के बारे में आम लोगों को बर्गला रहा है. जबकि विपक्षी पार्टियां सीएए का विरोध करते हुए इसे संविधान विरोधी बताते हुए इसको वापस लेने की मांग कर रही हैं.
NRC और CAA का पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जमकर विरोध कर रही हैं. इसी के साथ वो ये भी कह रही हैं कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होने देंगी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग भी है कि नागरिकता कानून वापस लिया जाना चाहिए.