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भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को राहत, कोर्ट ने शर्तों के साथ दिल्ली आने की दी इजाजत

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भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले तीस हजारी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ दिल्ली आने की इजाजत दी है. इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तीस हजारी कोर्ट ने दरियागंज हिंसा मामले में चंद्रशेखर आजाद को सशर्त जमानत देते हुए 4 सप्ताह के लिए दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया था. कोर्ट का कहना है कि भीम आर्मी चीफ को सशर्त दिल्ली आने की इजाजत देगी. कोर्ट ने कहा कि चंद्रशेखर को अपना पूरा सेड्यूल एक दिन पहले डीसीपी क्राइम और कनर्सन डीसीपी को देना होगा.

इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया कि डेमोक्रेसी में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है. इसे सेलिब्रेट करने के लिए सबको आगे आना होगा और ज्यादा भागीदारी के लिए कोर्ट चंद्रशेखर को दिल्ली आने की इजाजत चुनाव के दौरान देता है. बता दें कि अभी तक चंद्रशेखर को हर शनिवार एसएचओ शाहरनपुर को अपना अटेंडेंस देना पड़ता था. जब भी चंद्रशेखर शाहरनपुर में होंगे वहां अपना अटेंडेंस देंगे. अगर दिल्ली में रहेंगे तो डीसीपी क्राइम को अटेंडेंस देंगे. अगर इन दोनों जगहों पर नही होंगे, तब उन्हें टेलीफोन पर इसकी जानकारी देनी होगी कि कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

 

जज कामिनी लऊ ने कहा, लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए. ऐसे में चन्द्रशेखर को चुनाव में भागीदारी करने की इजाजत देना सही होगा. पुलिस कोई ऐसे सबूत पेश नहीं कर पाई, जिनसे ये साबित हो कि दिल्ली में उनके रहने से हिंसा फैलेगी.