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अहमदाबाद CAA हिंसा मामला, कांग्रेसी पार्षद शहजाद खान को मिली 5 घंटे की जमानत

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29 जनवरी को अहमदाबाद महानगर पालिका की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेसी पार्षद शहजाद खान पठान को पांच घंटे के लिए सेशन्स कोर्ट ने जमानत देने का फैसला सुनाया है. अहमदाबाद महानगर पालिका की हर महीने होने वाली बैठक में शहर की समस्याओं पर गंभीर चर्चा विचारणा की जाती है. इतना ही नहीं इसी महीने महानगर पालिका ने अपना वार्षिक बजट भी पेश किया है ऐसे में इस बैठक को हंगामेदार होने की उम्मीद जताई जा रही है.

अहमदाबाद के शाह आलम इलाके में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शन के बाद भीड़ ने हिंसक रुप धारण कर लिया था, पुलिस की परमीशन के बिना निकलने वाली रैली में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस के जवानों पर पथराव और मारपीट की गई थी. इस हिंसक मामले में पुलिस ने पांच हजार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कांग्रेसी पार्षद शहजाद खान के साथ 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था.

जेल के सलाखों के पीछे एक महीने से ज्यादा वक्त गुजारने वाले शहजाद खान ने कई बार जमानत याचिका दाखिल की है लेकिन कोर्ट उनकी जमानत याचिका को मंजूर नहीं कर रही थी. लेकिन एएमसी की बैठक में हिस्सा लेने की मांग को लेकर दाखिल की गई जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सेशन्स कोर्ट 29 जनवरी को शहजाद खान पठान को 5 घंटे की जमानत का फैसला सुनाया है.