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निर्भया के दोषियों को कल नहीं होगी फांसी, अगले आदेश तक फांसी पर लगी रोक

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निर्भया के गुनहगार फांसी की सजा को टालने के लिए हरसंभव कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं. गुनहगार विनय ने फांसी पर रोक लगाने की मांग की है. पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को विनय की ओर से दाखिल याचिका में राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होने के आधार पर फांसी पर रोक लगाने की अपील की है. सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल ने कोर्ट से कहा है कि चाहें तो तय तारीख को 3 दोषियों को फांसी दी जा सकती है. दूसरी तरफ निर्भया की मां की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि दोषी फांसी से बचने के हथकंडे अपना रहे हैं.

कोर्ट में तिहाड़ जेल की तरफ से इरफान अहमद पेश हुए. उन्होंने कहा कि फिलहाल बस विनय शर्मा की दया याचिका पेंडिंग है. बाकी तीनों को फांसी हो सकती है. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है. मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है और उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है. कोर्ट में अक्षय के वकील ने कहा है कि उसके मुवक्किल की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज हो चुकी है और वह इस मामले में दया याचिका डालना चाहता है. आज की सुनवाई में विनय की एक याचिका हाई कोर्ट में पेंडिंग होने की दलील दी गई है.

वहीं दोषियों की वकील वृंदा ग्रोवर दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के मामले को लेकर विरोध किया. उन्होंने कहा कि कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर एक मामले में सभी दोषियों को एक ही दिन सजा दी जा सकती है. वकीलों की दलील सुनने बाद सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा के मामले में नए दिशा निर्देश तय करने पर सहमत हो गया है.