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आयकर दरों में कटौती, 5 लाख तक की सालाना आमदनी पर नहीं देना होगा टैक्स

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में जहां किसानों, महिलाओ, और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े ऐलान कर लोगों का दिल जीत लिया है ऐसे वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास टैक्स पेयर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने टैक्‍स स्‍लैब में बड़े बदलाव का ऐलान किया है. 5 से 7.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 10 फीसदी टैक्‍स देना होगा, इसके साथ ही 7.5 से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 15 फीसदी, 10 से 12.5 लाख रुपये की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्‍स, 12.5 से 15 लाख रुपये की आमदनी पर 25 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्‍स देना होगा. यानी मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब को पांच हिस्सों में बांट दिया है.

पहला- 5 से 7.5 लाख तक की कमाई पर 10% टैक्स
दूसरा- 7.5 से 10 लाख रुपये तक की कमाई पर 15% टैक्स
तीसरा- 10 से 12.5 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स
चौथा- 12.5 से 15 लाख तक की कमाई पर 25% टैक्स
पांचवा- 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्सनया बदलाव शर्तों के साथ

हालांकि, नया बदलाव शर्तों के साथ है. इसके लिए आपको निवेश पर मिलने वाले छूट का लाभ छोड़ना होगा. अगर आप निवेश में छूट लेते हैं, तो टैक्स की पुरानी दर ही मान्य होगी. कुल मिलाकर 15 लाख रुपये कमाने वाले को 78 हजार रुपये का फायदा संभावित है.

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्‍त वर्ष 2019-20 के दौरान 60 लाख नए टैक्‍सपेयर जुड़े हैं. वित्‍त वर्ष 2019-20 में 40 करोड़ से ज्‍यादा इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल किए गए. गौरतलब है कि पिछले बजट में सरकार ने 2.5 लाख रुपये तक की आयकर से मुक्त कर दिया था, जबकि 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्‍स लगाया गया था. साथ ही 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय के ऊपर 20 फीसदी और 10 लाख से ज्‍यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्‍स की घोषणा की गई थी.