नई दिल्ली : निर्भया केस में चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को नोटिस जारी किया है और सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख तय की है. कोर्ट अब 11 फरवरी की दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का एक हफ्ते का समय 11 फरवरी को खत्म हो रहा है. इसलिए 11 फरवरी को मामले की सुनवाई की जाएगी. हाई कोर्ट ने दोषियों को अपनी रेमेडी का इस्तेमाल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था.
दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील थी. सुप्रीम कोर्ट के अलावा पटियाला हाउस कोर्ट में भी सुनवाई होगी. दिल्ली सरकार ने नया डेथ वारंट जारी करने के लिए अर्जी दाखिल की है. चारों दोषियों को फांसी देने के लिए अब तक दो बार डेथ वारंट जारी हो चुका है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी चारों दोषियों को एक साथ फांसी की सजा दी जाएगी ना की अलग-अलग.
अपनी अपील में केंद्र सरकार ने कहा कि सवाल यह है कि क्या एक दोषी जो अपने सभी उपचारों को समाप्त कर चुका है, उसे कानून से प्राप्त सजा को क्या सिर्फ इसलिए रोका जा सकता है क्योंकि सह-दोषियों में से एक की दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है और दूसरे सह-दोषी ने अभी तक याचिका दायर भी नहीं की है.
केंद्र निर्भया मामले में चार दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहा है, जो अपने सभी कानूनी और संवैधानिक उपायों का प्रयोग कर चुके हैं. वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को निर्भया दुष्कर्म व हत्या मामले में चारो दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने को लेकर दाखिल याचिका पर उनसे (दोषियों से) जवाब मांगा है. सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कि एक दोषी के कारण अगर जानबूझकर देरी हो रही है तो क्या बाकी दोषियों की फांसी की सजा पर अमल नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि दोषी की फांसी की सजा में अगर देरी होगी तो फिर वो शत्रुघ्न केस का ही हवाला देकर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग करेंगे.