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सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बैठक में लिया फैसला, मस्जिद के लिए दी गई पांच एकड़ जमीन स्वीकार

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अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है. इसका फैसला लखनऊ में हुई सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में लिया गया. बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारुकी ने दी. करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में बोर्ड के आठ में से छह सदस्य मौजूद रहे जबकि दो सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया.

बोर्ड ने अयोध्या से तीस किलोमीटर पहले लखनऊ-गोरखपुर राजमार्ग के पास धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला किया है. मस्जिद के साथ बोर्ड ने आवंटित की गई पांच एकड़ जमीन पर इंडो-इस्लामिक रिसर्च सेंटर, अस्पताल और लाइब्रेरी बनाने का फैसला भी किया है. उत्तर प्रदेश केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड में अलग-अलग क्षेत्रों के आठ लोग शामिल हैं. बोर्ड अयोध्या भूमि विवादों के मुख्य पक्षकारों में शामिल था. बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारुकी ने कहा, ‘स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मस्जिद का आकार निर्धारित किया जाएगा.’

पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में दशकों से चले आ रहे अयोध्या भूमि विवाद का अंत करते हुए पूरी 67 एकड़ जमीन मंदिर निर्माण के लिए पक्षकार रामलला विराजमान को दे दी थी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया था