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सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर अब नहीं रहे विधायक, UP विधानसभा ने जारी किया अधिसूचना

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उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव बलात्कार मामले में भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है. यानी अब कुलदीप सिंह सेंगर विधायक नहीं रहे. इस संबंध में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के मुताबिक, कुलदीप सेंगर की सजा के ऐलान के दिन से ही विधानसभा सदस्यता खत्म मानी जाएगी. बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव जिले के बांगरमऊ विधानसभा सीट से विधायक थे.

अधिसूचना में कहा गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव जिले के बांगरमऊ विधानसभा से निर्वाचित हुए है. दिल्ली की एक अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को उन्नाव रेप केस में उन्हें दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा की सदस्यता खत्म मानी जाती है. बीजेपी ने पहले ही कुलदीप सेंगर को पार्टी से बाहर कर दिया है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई विधायक, सांसद या विधान परिषद सदस्य किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है तो और इसके चलते उसे कम से कम दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह तुरंत अयोग्य हो जाएगा यानी वो जनप्रतिनिधि नहीं रह जाएगा.