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शाहीन बाग: सुप्रीम कोर्ट में 23 मार्च तक टाली सुनवाई, कोर्ट ने कहा- अभी सुनवाई का माहौल नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शाहीनबाग मसले पर सुनवाई अगले महीने 23 मार्च तक के लिए टाली दी. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभी शाहीन बाग में जमा प्रर्दशर्नकारियों को हटाने की मांग पर सुनवाई के लिए उपयुक्त समय नहीं है. अभी सभी पक्षों को संयम बरतना जरूरी है. सरकार और पुलिस की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने कहा, सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए कि पुलिस बिना किसी बाहरी निर्देश की ज़रूरत समझे क़ानून सम्मत एक्शन ले सके. कोर्ट ने कहा, पुलिस ने हिंसा भड़काने के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं की. ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा, पुलिस को कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है. उनके गैर प्रोफेशनल होने से हालात बिगड़े. कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रकाश सिंह केस में दिए दिशा निर्देशों को अमल में लाने की ज़रूरत आ गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी सभी पक्षों को संयम बरतना जरूरी है. बुधवार को सुनवाई शुरू करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्‍टिस संजय किशन कौल ने कहा, हम ये मानते है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है, पर हमारे सामने दायर याचिका का दायरा सीमित है. जाफराबाद मामले को भी इसके साथ जोड़ने की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस याचिका का दायरा नहीं बढ़ाना चाहते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंसा वाले मसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही सुनवाई कर रहा है. हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है.

शाहीनबाग मसले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने कहा, हमने वार्ताकारों की रिपोर्ट को देखा है. इसमे कई किंतु-परन्तु हैं. हम शाहीन बाग में जमा प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग तक ही सुनवाई को सीमित रखेंगे. सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, उत्‍तर-पूर्वी दिल्‍ली में हुई हिंसा में एक कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि डीसीपी स्तर के अधिकारी की लिंचिंग हुई है.