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दिल्ली हिंसा: बीजेपी नेताओं पर FIR दर्ज करने का निर्देश, दिल्ली HC के जज मुरलीधर का तबादला

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हेट स्पीच को लेकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और दिल्ली को दोबारा 1984 के दंगे जैसी स्थिति में नहीं धकेलने देने की टिप्पणी के कुछ घंटे बाद ही जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला कर दिया गया है. कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट से हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट तबादले की अनुशंसा बीते 12 फरवरी को कर रखी थी लेकिन बीती रात 26 फरवरी को राष्ट्रपति ने इस बाबत मंजूरी दे दी.

मामला सामने आने के बाद इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमा गई है. कांग्रेस ने रातोंरात हाईकोर्ट जज के ट्रांसफर को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं. राहुल गांधी ने ट्वीट किया- बहादुर जज लोया को याद करो, जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ था. वहीं, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सबकुछ तय प्रक्रिया के मुताबिक ही किया गया है.

गौरतलब हो कि नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की याचिका पर सुनवाई की थी. इस दौरान दिल्ली में हिंसा और भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस को फटकार लगाई थी. पूछा- क्या हिंसा भड़काने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करना जरूरी नहीं है? हिंसा रोकने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाने की जरूरत है. हम दिल्ली में 1984 जैसे हालात नहीं बनने देंगे. इसलिए जो जेड सिक्योरिटी वाले नेता हैं, वे लोगों के बीच जाएं। उन्हें समझाएं, ताकि उनमें भरोसा कायम हो सके.

3 घंटे तक सुनवाई के दौरान जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भड़काऊ भाषणों के सभी वीडियो देखने और भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. जस्टिस मुरलीधर ने हाईकोर्ट में कपिल मिश्रा का वायरल वीडियो भी प्ले कराया था. हाईकोर्ट ने पुलिस से इस मामले की प्रगति रिपोर्ट गुरुवार को सौंपने को कहा है. आज चीफ जस्टिस डीएन पटेल के कोर्ट में सुनवाई होगी.