Gujarat Exclusive > देश-विदेश > आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, होली से पहले नहीं मिलेगी बेल

आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, होली से पहले नहीं मिलेगी बेल

0
409

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. सपा सांसद आजम खान को मंगलवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा. रामपुर कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी. अब उन्हें होली से पहले बेल नहीं मिल पाएगी. हालांकि कोर्ट ने उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी की छूट दे दी है.

मालूम हो कि आजम के परिवार को जन्मप्रमाण पत्र में फर्जी दस्तावेज देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मंगलवार को रामपुर कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने कोर्ट से आजम खान की रिमांड मांगी. अब सभी मामलों में सात मार्च को सुनवाई होगी. अब्दुल्ला आजम को जन्मप्रमाण पत्र के मामले में गिरफ्तार किया गया है. बहस के बाद ये फैसला सुरक्षित कर लिया कर लिया गया था. कोर्ट ने करीब पांच बजे फैसला सुनाते हुए तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

29 फरवरी को समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और पुत्र अब्दुल्ला आजम को रामपुर भेजने में पुलिस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था. डॉ. तजीन की कमर में समस्या के मद्देनजर परिवार ने पुलिस के मिनी ट्रक से रामपुर जाने से इनकार कर दिया था. इसको लेकर जब काफी प्रयासों के बाद भी बात नहीं बनी तो आजम खां और उनकी पत्नी को एक थाने की सूमो से रामपुर भेजा गया. इन तीनों ने 26 फरवरी को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसपर्ण किया था. कोर्ट ने सभी को रामपुर जेल भेज दिया था.